बदरीनाथ मंदिर चंदा चोरी के आरोपी प्रमोद नौटियाल को जमानत

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर के चंदा चोरी प्रकरण से जुड़े मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। 6 नवंबर  को न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ ने जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए आरोपी को व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतियों के आधार पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को धमका या प्रभावित नहीं करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच और सुनवाई में सहयोग करेगा तथा अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने की मांग कर सकेगा।

बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी प्रकरण का पूरा घटनाक्रम

इस मामले में मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई नकदी, सोने-चांदी के सिक्कों और अन्य भेंट सामग्री की गणना के दौरान कथित हेराफेरी का मामला सामने आया था। जांच में मंदिर समिति के तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षा कर्मी मनोज कुमार के नाम सामने आए। हालांकि, तीनों के विरुद्ध आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक सुनवाई के बाद ही होगा।