नगर निगम व खाद्य विभाग के लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना

 

देहरादून। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय से सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट ने देहरादून के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / नगर निगम देहरादून एवं खाद्य विभाग के एक लोक सूचना अधिकारी पर ₹25000 – ₹25000 की शास्ति आरोपित की गई है।

नगर निगम देहरादून द्वारा सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े अभिलेखों में भिन्नता की शिकायत पर नगर आयुक्त को अभिलेखों की सत्यता के संबंध में विभागीय जांच के निर्देश दिए गए।

नगर निगम देहरादून के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर ₹25000 की शास्ति सुनवाई के दौरान यह पुष्टि होने पर आरोपित की गई की उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम को गंभीरता से न लेते हुए अपीलार्थी को सूचना देने में अवरोध उत्पन्न एवं विलंब से सूचना उपलब्ध कराई गई।

प्रकरण देहरादून के रेसकोर्स में श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री गुरु नानक दून वैली स्कूल कॉलेज को दी गई भूमि से संबंधित है।

अपीलार्थी श्री रणजीत सिंह 9897889928 द्वारा श्री गुरू नानक हायर सेकेन्डरी स्कूल श्री गुरू नानक दून वेल स्कूल, 146 / 1 सी गोविन्द नगर प्रथम रेसकोर्स देहरादून के कर निर्धारण हेतु बनाई गई / सम्बन्धित पत्रावली की सम्पूर्ण सत्यापित प्रति की सूचना चाही गई थी। उनके द्वारा एवं यह संपत्ति नगर निगम के अभिलेखों में किस रूप एवं किसके नाम पर दर्ज होने के संबंध में भी सूचना चाही गई थी।

8 thoughts on “नगर निगम व खाद्य विभाग के लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

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