अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। अदालत में आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा कि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। आरोपियों की असहमति के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2023 की तिथि तय की है। अंकिता के हत्यारोपी पुलकित और सौरभ ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी थी जबकि अंकित ने निर्णय लेने को 10 दिन का समय मांगा था। आरोपियों के नार्को टेस्ट पर गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने वीआईपी, पुलकित आर्य के मोबाइल समेत अन्य जानकारी के लिए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है, पर प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं कि किसका नार्को व किसका पॉलीग्राफ कराना है। सजवाण ने कहा, एसआईटी जिस वीआईपी की जानकारी के लिए नार्को कराना चाहती है,क्या वो मुकदमे में आरोपी है? साथ ही तीनों आरोपियों ने वीआईपी के बारे में क्या जानकारी छुपाई है, यह भी नहीं बताया गया। बचाव पक्ष की दलीलों बाद कोर्ट ने सुनवाई को अगली तिथि तय कर दी।

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