उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में डस्टबिन जरूरी

 हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में आने वाली हर गाड़ी में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर कुमाऊं और गढ़वाल से कोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेशों का पालन करते हुए सभी जगहों पर सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी का संचालन अगली तिथि तक करना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई फरवरी दूसरे हफ्ते होगी।

मंगलवार को राज्य में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि हम इस प्रदेश को साफ-सुथरा देखना चाहते हैं, इसलिए समाज को जागरूक करना जरूरी है।

सुनवाई के दौरान कमिश्नर कुमाऊं, कमिश्नर गढ़वाल, सचिव वन एवं पर्यावरण और सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और कूड़ा निस्तारण को लेकर अब तक की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया।

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