दोपहिया वाहन चालकों के लिए सावधान होने का वक्त है। यदि आप बाइक या स्कूटी पर पीछे किसी को बिना हेलमेट बैठाकर हाईवे पर सफर कर रहे हैं, तो चालान कटना तय है। परिवहन विभाग ने हाईवे पर ऐसे दोपहिया वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है।मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। हाईवे पर लगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से परिवहन विभाग बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहनों का चालान वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन भेज रहा है। अपर आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी के मुताबिक यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को देखते हुए की जा रही है।
