दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ऑमिकॉन के खतरे के बीच देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढते के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू के बाद आज (मंगलवार) से येलो अलर्ट लागू कर स्कूल कॉलेज, सिनेमा सब बंद कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में कई पाबंदियां भी लग गई हैं। जिसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये है गाइडलाइन
मॉल और शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानें Odd- Even के हिसाब से खुलेंगी।
स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी।
मोहल्ले में दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत होगी लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा।
साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ लगाए जाएंगे।
हर म्युनिसिपल कारपोरेशन में बस एक ही साप्ताहिक बाजार की इजाजत होगी।
रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
बिना बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल के होटल खोलने की इजाजत होगी।
ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
मनोरंजन और वॉटर पार्क बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार के दफ्तर भारत सरकार के आदेश के अनुसार चलेंगे
ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी।
प्राइवेट दफ्तर में 50 फीसदी स्टाफ बुलाने की इजाजत होगी।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)।
सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)।
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।